Monday 29 February 2016

Budget 2016 : पेंशनभोगियों को सरकार ने दी कर में राहत

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016 में पेशनभोगियों को कर में राहत का तोहफा दिया है
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016 में पेशनभोगियों को कर में राहत का तोहफा दिया है। जेटली ने नेशनल पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति के समय निधि से 40 प्रतिशत विड्रॉल को कर मुक्त करने की घोषणा की। जेटली ने कहा कि पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती हैं। मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार एक सा होना चाहिए।
अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1 अप्रेल 2016 के बाद किए गए अंशदानों से सृजित निधियों के संबंध में भी 40 प्रतिशत के कर मुक्त होने का वहीं मानदंड लागू होगा।
इसके अलावा पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलनी वाली वार्षिक निधि, तीनों मामलों में कर मुक्त होगी। जेटली ने कर छूट का लाभ लेने के लिए मान्यताप्राप्त भविष्य और अधिवर्षिता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की।
एफएम जेटली ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की वार्षिकी सेवाओं और ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों को दी गई सेवाओं को सेवा कर से मुक्त करने का ऐलान किया। इसके अलावा एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा) पॉलिसियों के अदा किए गए प्रीमियम पर सेवा कर 3.5 प्रतिशत से घटाकर 1.4 प्रतिशत करने की घोषणा भी की गई।

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